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अब अस्पतालों में Cashless Mediclaim!, हर बीमा कंपनी देने जा रही सुविधा

Cashless Mediclaim : बीमा धारक मरीज़ो के लिये अच्छी खबर आ रही है. General Insurance Company ने नई गाइड लाइन जारी की है. जिसके तहत अब Mediclaim धारक मरीज किसी भी हॉस्पिटल में उपचार करा सकते हैं. इसके लिए अब आपको निर्धारित अस्पताल में उपचार करने की बाध्यता नहीं होगी।

नई गाइड लाइन की मानें तो मरीजों को अस्पताल में एडमिट होने से पहले 48 घंटे के भीतर अपने बीमा कंपनी इन्फॉर्म करना होगा। इसके लिये अस्पतालों को कैशलेश नेटवर्क से जोड़ना होगा। वर्तमान में कुछ हॉस्पिटलों को कैशलेश नेटवर्क से जोड़ा जा चुका है. साथ ही ढेरो हॉस्पिटलों को अभी जोड़ना बाकी है.

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इमर्जेंसी में हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले मरोजों के परिजनों को हॉस्पिटल में एडमिट होने के 48 घंटो के भीतरअपने बीमा कम्पनी को सूचित करनी होगी। जिससे आपके एडमिट हुये हॉस्पिटल को कैशलेश नेटवर्क से जोड़ा जा सकेगा। और मरीजों को योजना का पूरा लाभ मिल सकेगा।

Cashless Mediclaim : एक्सपर्ट इसे अच्छी पहल बता रहे हैं. साथ ही आने वाले दिनों में मरीजों को परेशानी हो सकती है. यह भी माना जा रहा कि पहले देश के पूरे अस्पतालों को कैशलेश नेटवर्क से जोड़ लेना था. जिसके बाद ही इस सिस्टम को चालू करना था. इससे पालिसी होल्डर्स को लाभ मिलेगा। साथ ही बीमा कंपनियों पर लोगों का विश्वास बढ़ेगा। वर्तमान में मरीजों का पैसा अस्पतालों में ब्लॉक हो जा रहा है. जो अब नहीं होगा।

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इस सिस्टम के लागु हो जाने के बाद क्लेम सैटलमेंट का खर्च कम होगा। क्लेम सैटलमेंट का समय बचत होगा। कंपनियों पर विश्वास बढ़ेगा।

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