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BIG RELWAY NEWS : रेलवे ने ट्रेन हादसे का मुआवजा 10 गुना बढ़ाया, आखिरी बार 2013 में किया गया था संशोधन

BIG RELWAY NEWS : रेलवे की ओर से बड़ी खबर सामने आ रही है। हादसे में जान गंवाने या घायल होने पर पहले के मुकाबले 10 गुना ज्यादा राशि मुआवजा दी जाएगी। इसके पहले रेलवे ने 2012 और 2013 में इस नियम संशोधन किया था।

आपको बता दें कि रेलवे अधिनियम 1989 के तहत रेलवे यात्रियों को ट्रेन दुर्घटनाओं और अप्रिय घटनाओं में मृत्यु या चोट लगने पर मुआवजा निर्धारित करता है।

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BIG RELWAY NEWS : संशोधन पश्चात रेलवे दुर्घटनाओं में मृत यात्रियों के परिजनों को अब 5 लाख रुपये देगा। जबकि गंभीर रूप से घायल लोगों को 2.5 लाख रुपये देगा। साथ ही साधारण चोट वाले यात्रियों को 50,000 रुपये दिये जाएंगे।

नये संसोधन में गंभीर घायल यात्रियों को 30 दिनों से अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती रहने पर अतिरिक्त मुआवजा दिया जाएगा। घायल यात्रियों को हर 10 दिन की अवधि के अंत या छुट्टी की तारीख, जो भी पहले हो ऐसे में 3,000 रुपये देय होगा।

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